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राहुल गांधी पर होगा एक और डिजिटल प्रहार? Twitter के बाद Facebook व Instagram भी होंगे लॉक?

NCPCR ने फेसबुक से कहा कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर वह उचित कार्रवाई करे क्योंकि जो वीडियो डाला गया है वह किशोर न्याय कानून, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है.

Abhay Pratap
  • Aug 13 2021 7:13PM

केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद तथा कांग्रेस पार्टी के के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. एकतरफ ट्विटर ने जहां उनका अकाउंट लॉक कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ उनके फेसबुक पर Instagram एकाउंट पर भी कार्यवाई हो सकती है. खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय बाल आयोग NCPCR ने इस मामले को लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी चिट्ठी लिखी है. आयोग ने राहुल गांधी के  Facebook और Instagram अकाउंट पर भी कार्रवाई करने की मांग की है. आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने पॉक्सो एक्ट की अवहेलना की है.

इससे पहले भी NCPCR ने ट्विटर को पत्र लिखा था, जिसके बाद कंपनी ने सख्त कदम उठाते हुए गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के खाते अस्थायी रूप से बंद कर दिए थे.  शुक्रवार को फेसबुक को लिखे पत्र में आयोग ने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर हुए वीडियो को हटाने की मांग की है. कहा गया है कि इस वीडियो में दिल्ली में कथित रूप से बलात्कार और हत्या का शिकार हुई ‘नाबालिग बच्ची के परिवार’ की पहचान उजागर हो रही है. साथ ही आयोग ने जेजे अधिनियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की मांग की है.

NCPCR का कहना है कि राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता-पिता की पहचान उजागर करके पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है. ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. NCPCR ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को इस संबंध में चिट्ठी लिखा है. फेसबुक को पत्र लिखकर एनसीपीसीआर ने कहा कि उसने राहुल गांधी के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया हुआ एक वीडियो देखा है जिसमें बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर होती है. उसके मुताबिक, इस वीडियो में बच्ची के पिता और माता का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो कानून का उल्लंघन है.

आयोग ने फेसबुक से कहा कि राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को लेकर वह उचित कार्रवाई करे क्योंकि जो वीडियो डाला गया है वह किशोर न्याय कानून, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पॉक्सो) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है. उसने कहा कि इस वीडियो को इंस्टाग्राम से हटाया जाए. NCPCR का कहना है कि बच्ची के माता-पिता की पहचान उजागर करने से किशोर न्याय कानून की धारा 74, पॉक्सो कानून की धारा 23 और भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए का उल्लंघन हुआ है.

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