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3 दुर्दांत गौ हत्यारों पर NSA लगा कर बदायूं पुलिस ने दिया स्पष्ट संदेश कि - "गाय नहीं कटने देंगे"

उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान जिसमे गौ तस्करों के खिलाफ हुई है बड़ी कार्यवाही.

राहुल पाण्डेय
  • May 29 2020 6:51PM

ये वो कार्यवाही है जिसने एक बार देश के मन की बात को अपने आप बिना कहे कह डाला है. गौ तस्करी और गौ हत्या कभी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी , ये वो अपराध था जिसके चलते आये दिन साम्प्रदायिक तनाव भी फ़ैल जाया करता था. उस अपराध को जिस प्रकार से उतर प्रदेश पुलिस ने काबू किया वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि ही कही जायेगी और विशेष तौर पर इसी अपराध को काबू करने में बदायू जिले की पुलिस ने अपने आप में एक कीर्तिमान बना डाला है. ये कार्यवाही एसएसपी बदायूं अशोक कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में हुई है.

बदायू पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना सहसवान पुलिस द्वारा गौवंश के वध व गौ मांस की तस्करी में संलिप्त 03 अभियुक्तों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराओं में निरुद्ध किया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी जनपद बदायॅू के निर्देशन में गौ वंश की तस्करी एवं हत्या करने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक सहसवान हरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना सहसवान पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 8-5-2020 की रात्रि में थाना क्षेत्र के ग्राम जोनेरा के पास जंगल में गौ वंश की हत्या कर रहे 03 शातिर कुख्यात गौ हत्यारे 1-इन्तजार पुत्र इब्राहिम 2- छुटन्नी पुत्र अशफाक 3- कप्तान पुत्र शेर मोहम्म्द निवासीगण जोनेरा थाना सहसवान जनपद बदायूँ को पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस ने इसके पास से नाजायज तमंचा कारतूस सहित गौवंश का मांस व उपकरण बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई थी। जिसके संबंध में स्थानीय थाना पर क्रमश मु0अ0सं0 178/2020 धारा 147/148/149/307 भादवि बनाम 1-इन्तजार पुत्र इब्राहिम 2- छुटन्नी पुत्र अशफाक 3- कप्तान पुत्र शेर मोहम्म्द निवासीगण जोनेरा थाना सहसवान जनपद बदायूँ, मु0अ0सं0 179/2020 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम कप्तान उपरोक्त  व मु0अ0सं0 180/2020 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट तथा 11 पशु क्रुरता अधिनियम बनाम उपरोक्त तीन अभि0गण पंजीकृत किया गया था ।  प्रभारी निरीक्षक द्वारा इन अभियुक्तों को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल में निरूद्ध कराया गया था जो दिनांक 8-5-2020 से जिला जेल बदायू में निरूद्ध हैं ।

गौवंश को मारने व् उनके मांस की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध  कड़ी वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक सहसवान हरेन्द्र सिहं द्वारा इन तीनों अभियुक्तों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून -1980 की धारा-3 के अन्तर्गत निरूद्धि आदेश पारित किये जाने हेतु दिनांक 21-5-2020 को DM बदायूँ को प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर एसएसपी बदायूँ,एसपीआरए बदायूँ तथा क्षेत्राधिकारी सहसवान द्वारा सहमति दी गई थी। जिलाधिकारी बदायूँ द्वारा अपने आदेश संख्याः  1031(2), 1032(2) एव 1033(2)/न्याय सहायक/एन0एस0ए0/2020  दिनांक 28-05-2020 के माध्यम से क्रमशः अभियुक्त 1-कप्तान पुत्र शेर मोहम्म्द 2-छुटन्नी पुत्र अशफाक 3- इन्तजार पुत्र इब्राहिम निवासी गण ग्राम जोनेरा थाना सहसवान बदायू को धारा-3 (2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम -1980 में निरूद्धि का आदेश पारित किया गया ।  जिलाधिकारी बदायूँ द्वारा अभियुक्तों का एन0एस0ए0 में निरूद्धि आदेश प्रभारी निरीक्षक सहसवान द्वारा जिला कारागार बदायूँ में तामिल करा दिया गया है । 

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