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SP प्रत्याशी नाहिद हसन की जमानत याचिका रद्द... गैंगस्टर मामलों में नहीं मिली राहत

PTI की खबर के मुताबिक एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने कहा कि जमानत का कोई मामला नहीं है और हसन की याचिका खारिज कर दी।

Prem Kashyap Mishra
  • Jan 18 2022 8:01PM

उत्तर प्रदेश के कैराना की एक विशेष अदालत ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें पिछले सप्ताह सख्त गैंगस्टर अधिनियम के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. 15 जनवरी को गिरफ्तार किए गए हसन ने 10 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैराना विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है. सांसद/विधायक विशेष अदालत के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने कहा कि जमानत का कोई मामला नहीं है और हसन की याचिका खारिज कर दी.

PTI की खबर के मुताबिक एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सुबोध सिंह ने कहा कि जमानत का कोई मामला नहीं है और हसन की याचिका खारिज कर दी। हसन के वकील ने कहा कि वे उनकी जमानत के लिए जल्द ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सरकारी वकील अशोक पुंधीर के अनुसार शामली जिले के कैराना की एक अदालत ने 15 जनवरी को विधायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

पुलिस के मुताबिक पिछले साल हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जबकि अधिकांश आरोपी जमानत पर रिहा हो गए थे. हसन ने अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.

इससे पहले पुलिस ने कैराना के विधायक के खिलाफ सख्त गैंगस्टर एक्ट लगाया था. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के नेताओं को सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा झूठे मामलों में फंसाया गया है.

 नाहिद हसन के गैंगस्टर मामले को लेकर बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर मांग की है कि समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द की जाए. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि सपा ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिस पर गैंगस्टर का मुकदमा है. यह सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है.

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