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सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रांसपोर्ट डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 दिसंबर तक बढ़ाई

मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित डॉक्यूमेंट जिनकी वैलिडिटी का विस्तार राष्ट्रव्यापी बंद के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी एक फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक यह समाप्त हो जाएगी, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड माना जाएगा.

Abhishek Lohia
  • Aug 25 2020 12:36AM
कोरोना वायरस से फैली महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज मोटर वाहनों के डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी डेट को और आगे बढ़ाने की घोषणा की है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों के सभी डाक्यूमेंट्स जैसे फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और दूसरे कागजों की वैलिडिटी को 31 दिसंबर, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है.

एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई. पहले डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब इस वर्ष के अंत तक विस्तार दे दिया गया है. बयान में कहा गया है, “सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या दूसरे डाक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है.”

मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित डॉक्यूमेंट जिनकी वैलिडिटी का विस्तार राष्ट्रव्यापी बंद के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी एक फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक यह समाप्त हो जाएगी, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड माना जाएगा.

प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे डाक्यूमेंट्स को 31 दिसंबर, 2020 तक वैलिड मानें. मंत्रालय ने कहा है, चूंकि पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते  उपभोक्ता अपने वाहनों के लाइसेंस को रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं. लिहाजा, मंत्रालय ने वैलिडिटी का समय बढ़ाने का फैसला किया.

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