सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे

Donation

मृतक आश्रित विवाहित पुत्रियों को भी अब उत्तर प्रदेश में मिलेगी अनुकंपा पर नियुक्ति... योगी सरकार ने किया संशोधन..

सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर किया फैसला, मृतक आश्रित कोटे में अब विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी नौकरी

रजत मिश्र, उत्तर प्रदेश, ट्विटर- @rajatkmishra1
  • Jun 24 2020 12:37PM

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद  यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने  महिला संरक्षण के हित में  बड़ा फैसला लेते हुए मृतक आश्रित कोटे पर विवाहित पुत्री को नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। इस फैसले के बाद विवाहित और परित्यक्ता पुत्री के मृतक आश्रित कोटे पर सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्यमंत्री ने मृतक आश्रित को नौकरी देेने के लिए कुटुंब की परिभाषा में विवाहित पुत्री और परित्यक्ता पुत्री भी शामिल करने के लिए उप्र सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 के नियम -2(ग)(तीन) में संशोधन की अनुमति दे दी है। महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर यह फैसला किया है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भती नियमावली 1974 में इसका प्रावधान करने की अनुमति दी गई है। इसके आधार पर कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, दत्तक पुत्र और अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुओं के साथ अब विवाहित पुत्रियां और परित्यक्ता पुत्रियां भी सम्बंधी होंगी।

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

ताजा समाचार