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छत्तीसगढ़ शासन ने 1300 पाकिस्तानी प्रवासियों को दी भारत की नागरिकता.. जानिये आखिर कौन थे ये और क्यों बना दिए गये ये भारत के नागरिक ?

वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में है कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार.

Rahul Pandey
  • Jan 15 2021 5:58PM
पाकिस्तान से आकर छत्तीसगढ़ में बसे तकरीबन 13 सौ समेत रायपुर में रह रहे 201 पाकिस्तानी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता मिल गई है...ये नागरिकता प्राप्त करने वाले सभी लोग पाकिस्तान छोड़ भारत में रहने आए हिंदू हैं। वह 17 साल से राजधानी रायपुर में रह रहे थे... 

एडीएम एनआर साहू ने बताया कि भारतीय नागरिकता नहीं होने की वजह से पाकिस्तानी प्रवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और सरकारी नौकरियां लेने में परेशानी हो रही थी, उन्होंने बताया कि सिर्फ रायपुर में पिछले 2 महीने में कुल 201 पाकिस्तानी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। 

उन्होनें यह भी बताया कि 350 अन्य पाकिस्तानी प्रवासियों ने भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है और उसके लिए प्रक्रिया चल रही है, इसके अलावा 23 अन्य मामलों में भी जांच हो रही है और जल्द से जल्द उन सभी को भारतीय नागरिकता देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 

आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की आबादी है और जानकार बताते है कि इनकी संख्या कई हजारों में है। नागरिकता पराप्त करने के लिए दो तरह से आवेदन किया जा सकता है ...एक आनलाइन माध्यम से और दूसरा एक प्रशासन द्वारा आयोजित कैंप के माध्यम से ... 

आवेदन करते समय 500 रूपए का शुल्क प्रशासन द्वारा लिया जाता है। आवेदन के साथ सभी दस्तावेज की वेरिफिकेशन प्रशासन द्वारा की जाती है। इसके बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है। शासन से यह फाइल गृह मंत्रालय पहुंचती है जहां दस्तावेजों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। 

फाइल स्वीकृत होने के बाद इसे फिर शासन और शासन फिर जिला प्रशासन को भेजता है। इसके बाद 5 हजार का शुल्क लेकर नागरिकता का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन किए जा रहे हैं कई लोग आवेदन की प्रक्रिया सही नहीं करते इसलिए आवेदन रद्द हो रहे हैं। जो पूरी शर्तों में पात्र हैं निर्धारित प्रक्रिया के बाद उन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है।

नागरिकता ग्रहण करने के लिए क्या ज़रूरी-

- एलटीवी यानि लॉन्ग टर्म वीजा। इसमें ध्यान रहे कि रेनेवशन के समय कभी भी आवेदक डिफाल्टर न रहा हो।
- आवेदक कम से कम पिछले 7 साल से देश में रह रहा हो।
- आवेदन से एक साल पूर्व तक आवेदक किसी भी विदेश यात्रा पर न गया हो।
- आवेदक के पास पासपोर्ट होना आवश्यक है।
- यदि वह शादी शुदा है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आवश्यक है।
- एनआरओ की वेरिफिकेशन रिपोर्ट।

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