महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) बढ़ाने को लेकर औपचारिक ऐलान कर दिया है. राज्य में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. आपको बता दें कि आज लॉकडाउन 3.0 की मियाद पूरी हो रही है और कोरोना वायरस (Coronavirus) के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए यह पहले से ही लगभग तय था कि लॉकडाउन 4.0 आ सकता है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4.0 का जिक्र किया था.
महाराष्ट्र में कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा. उद्योग चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे. इसे लेकर महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों के मंत्रियों की 14 मई को बैठक हुई. इस बैठक में महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों दल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के मंत्री शामिल हुए थे. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक कोरोना संक्रमण के 30 हजार 706 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 1,135 लोगों की मौत हो चुकी है.
उधर, कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी सख्त हो गई है. कटेंनमेंट जोन की सील बिल्डिंगों में कानून उल्लंघन करने पर बिल्डिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों को जेल की हवा खानी पड़ेगी. बीएमसी ने सोसाइटी के पदाधिकारियों, अध्यक्षों और सचिवों पर कटेंनमेंट जोन में नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी दी है. अगर कोई निवासी अनिवार्य शासनादेश अवधि का उल्लंघन करता है तो सोसाइटी प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. अगर मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो इस धारा का उल्लंघन करने पर एक महीने की जेल या 200 रुपये तक का जुर्माना लगता है.
मुंबई के माटुंगा, सायन, दादर और वडाला में नया नियम लागू हो चुका है. बीएमसी का कहना है कि नियमों का अनुपालन हाउसिंग सोसाइटियों पर है क्योंकि महामारी के दौरान पुलिस पूरे शहर को चौबीसों घंटे निगरानी नहीं रख सकती है.