सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे

Donation

आज से रेड जोन में भी गैर जरूरी सामान की डिलिवरी कर सकेंगी ई-कॉमर्स कंपनियां

देशभर के कंटेनमेंट जोन में ऑनलाइन बिक्री अभी भी प्रतिबंधित है, यहां सिर्फ आवश्यक सामानों और सेवाओं की अनुमति है. कंटेनमेंट जोन में प्रशासन की सख्ती रहेगी.

Abhishek Lohia
  • May 18 2020 12:13PM

कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते केंद्र सरकार ने 31 मई तक 14 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ा दिया है. केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक, ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनियां आवश्यक और गैर-जरूरी सामानों की कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी स्थानों डिलिवरी कर सकती हैं. इसमें रेड जोन भी शामिल हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप रेड जोन में नहीं हैं, तो स्मार्टफोन, कपड़े, किताबें, जूते, घड़ी या किसी दूसरे सामान का ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं. इससे पहले लॉकडाउन के तीसरे चरण में ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर-आवश्यक सामानों को सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन में डिलिवरी की अनुमति थी.

देशभर के कंटेनमेंट जोन में ऑनलाइन बिक्री अभी भी प्रतिबंधित है, यहां सिर्फ आवश्यक सामानों और सेवाओं की अनुमति है. कंटेनमेंट जोन में प्रशासन की सख्ती रहेगी. चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी. केंद्र ने अपने आदेश में कहा है कि अगर राज्य सरकार चाहें तो कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी जोन में सैलून खोलने की अनुमति दे सकते हैं. हालांकि, मॉल में सैलून अभी नहीं खुल सकते हैं. लॉकडाउन के तीसरे चरण में, ग्रीन और ऑरेंज जोन में नाई की दुकानों और सैलून को खोलने की अनुमति दी गई थी.

लॉकडाउन-4 में क्या-क्या खुलेगा
- बाजार और दुकानें खुलेंगी लेकिन शर्तों के साथ
- सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे लेकिन कम से कम कर्मचारियों के साथ
- रेस्टोरेंट के किचन खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी के लिए
- बसें चलेंगी लेकिन राज्य सरकारों की सहमति के बाद
- दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी
- कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे कामकाज को भी इजाजत दे दी गई है

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

ताजा समाचार