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ISIS की ब्रांच खोलने के आरोप में 15 लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई सजा

कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की भारत में शाखा खोलकर खोलने और युवाओं को बरगला कर उसमें शामिल करने की साजिश के आरोप में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने आईएसआईएस के कथित 15 सहयोगियों को सजा सुना दी है.

Abhishek Lohia
  • Oct 17 2020 2:24PM

कुख्यात आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की भारत में शाखा खोलकर खोलने और युवाओं को बरगला कर उसमें शामिल करने की साजिश के आरोप में दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने आईएसआईएस के कथित 15 सहयोगियों को सजा सुना दी है. इन लोगों को क्रमशः 10 साल 7 साल 5 साल की कारावास के अलावा जुर्माने की सजा भी दी गई है. एनआईए के मुताबिक अपने आप में यह पहला मामला था जो आईएसआईएस की उस आतंकवादी थ्योरी पर काम कर रहा था जैसा साल 2014 में आईएसआईएस के आका चाहते थे.

एनआईए के एक आला अधिकारी के मुताबिक यह मामला साल 2015 में विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया था इस मामले में आरोप था कि कुछ लोग आतंकी संगठन आईएसआईएस के इशारे पर भारत में उसका एक सहयोगी संगठन तैयार कर रहे हैं. जिसका नाम जुनेद उल खलीफा रखा गया था और इसके कर्ता-धर्ता भारत के भोले भाले युवकों को गुमराह कर सोशल मीडिया वेबसाइट के जरिए आतंकी बनाने और भर्ती करने का काम कर रहे थे.

सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एनआईए ने इस मामले में कुल 19 लोगों की गिरफ्तारी की थी यह भी पता चला कि इस संगठन के भारतीय का आईएसआईएस के सरगना कहे जाने वाले लोगों में से यूसुफ अल हिंदी उर्फ अरमान उर्फ अनजान भाई के इशारे पर यह काम कर रहे थे यह शख्स आईएसआईएस का मीडिया प्रमुख बताया जाता था.

एनआईए के आला अधिकारी के मुताबिक इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद इस संगठन को फैलने और आतंकी घटनाओं और ना होने देने पर रोक लगाई जा सकी. क्योंकि इस संगठन में कई ऐसे लोग भी जुड़ रहे थे जो धर्म के नाम पर आतंक मचाना चाहते थे. इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद से अनेक ऐसे लोगों का पता चला जो आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मिडिल ईस्ट देशों में पहुंच चुके थे लेकिन इस मामले की जांच के खुलासे के दौरान इनमें से अनेक लोगों को पकड़ लिया गया और वापस भारत लाया गया.

एनआईए ने इस मामले में साल 2016 - 17 में कुल 16 आरोपियों के खिलाफ अपना आरोप पत्र पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष एनआईए जज के सामने पेश किया था एनआईए के मुताबिक विशेष एनआईए अदालत ने इस मामले में चली सुनवाई तथा तथ्यों के आधार पर कुल 15 आरोपियों को सजा सुना दी है .

जिन लोगों को विशेष अदालत ने सजा सुनाई है उनके नाम नफीस खान ..मुदब्बीर मुस्ताक.. अबू अनस.. मुफ्ती अब्दुल समी... अमजद खान ..मोहम्मद शरीफ आसिफ अली ...मोहम्मद हुसैन... सैयद मुजाहिद नजमुल ....मोहम्मदअब्दुल्ला ..मोहम्मद अफजल.. सोहेल अहमद आदि बताए गए है.

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