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राजधानी दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी, बस इतने लोग हो सकेंगे कार्यक्रमों में शामिल

DDMA द्वारा जारी आदेश में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लगाई गई नई पाबंदियों की लंबी लिस्ट जारी की है. आदेश के मुताबिक ये सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी.

Sudarshan News
  • Apr 10 2021 11:51PM

दिल्ली में कोरोना के आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार ने अब पाबंदियां बढ़ा दी हैं. DDMA द्वारा जारी आदेश में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लगाई गई नई पाबंदियों की लंबी लिस्ट जारी की है. आदेश के मुताबिक ये सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी.

ये हैं नई गाइडलाइंस-

हवाई यात्रा के ज़रिये महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को नेगटिव RTPCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नही होनी चाहिए. बिना नेगटिव रिपोर्ट के दिल्ली आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा. हालांकि संवैधानिक और सरकारी महकमों के स्टाफ को इससे छूट रहेगी, अगर उनमें कोरोना के लक्षण नही हैं.

 

 दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक/ राजनीतिक/ स्पोर्ट्स/ एंटरटेनमेंट/ अकादमी/सांस्कृतिक/ धार्मिक/ त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगाई गई

 

 सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान या कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे. ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा.

 

 सभी स्विमिंग पूल बंद किए गए. केवल वह स्विमिंग पूल खुले रहेंगे जहां पर स्पोर्ट्स पर्सन नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं.

 

 अंतिम संस्कार में अब अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

 

 शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

 

 रेस्टोरेंट और बार भी अब अपने कुल सीटिंग कैपेसिटी के 50% पर काम करेंगे.

 

 मेट्रो में भी एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग यात्रा कर सकेंगे.

 

 बसों में भी एक समय मे 50% क्षमता के साथ ही यात्री यात्रा कर सकेंगे.

 

 स्टेडियम में बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी.

 

 सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे.

 

 दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर/ऑटोनोमस बॉडी/ पीएसयू/ कॉरपोरेशन/ और लोकल बॉडी में ग्रेड -1 या इसके बराबर के अधिकारी अपनी 100% क्षमता पर काम करेंगे, जबकि बाकी स्टाफ 50% क्षमता के साथ काम करेगा. हालांकि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदी के काम करते रहेंगे.

 

 प्राइवेट दफ्तरों और ऑर्गेनाइजेशन को सलाह दी गई है कि वह अलग-अलग टाइमिंग पर अपने कर्मचारियों को बुलाएं जिससे सारा स्टाफ एक समय पर ऑफिस में इक्कठा ना हो. वर्क फ्रॉम होम जितना हो सके उतना किया जाए.

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