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Delhi Unlock 1.0 Today: आज से अनलॉक हो रही दिल्ली, ये रही गाइडलाइन

यह आदेश 31 मई से सात जून सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। राजधानी में सोमवार से शुरू हो रहे अनलाक के दौरान डीडीएमए ने प्रधान सचिव (राजस्व), डीएम व डीसीपी को सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने कहा है।

Sudarshan News
  • May 31 2021 10:02AM
कोरोना वायरस संक्रमण में कमी आने के बाद सोमवार से देश की राजधानी दिल्ली अनलॉक हो रही है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार के एलान के बाद सोमवार से औद्योगिक क्षेत्रों व निर्माण स्थलों पर काम काज शुरू होगा। आदेश के मुताबिक, फैक्ट्री और अथवा निर्माण से जुड़े कर्मचारी व अन्य स्टाफ को ई-पास रखना अनिवार्य होगा, ताकि वे घर से कार्यस्थल पहुंच सकें। इसके साथ ही आगामी 7 जून तक लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया है, इसके अनुसार फैक्ट्री और अथवा निर्माण से जुड़े कर्मचारी ही छूट का लाभ ले सकेंगे या फिर पूर्व में तय मानदंड के अनुसार लोगों को छूट मिलेगी। 

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Delhi Disaster Management Authority) के राजधानी दिल्ली में अनलॉक करने के निर्णय के तहत औद्योगिक क्षेत्रों व निर्माण स्थलों पर सोमवार से काम काज शुरू होगा। यह आदेश 31 मई से सात जून सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। राजधानी में सोमवार से शुरू हो रहे अनलाक के दौरान डीडीएमए ने प्रधान सचिव (राजस्व), डीएम व डीसीपी को सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने कहा है।

ई-पास के जरिये सुगम होगी आवाजाही

लॉकडाउन के दौरान निर्माण कार्य स्थलों पर कामगारों और कर्मचारियों को जाने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें आवाजाही के लिए ई-पास लेना होगा अनिवार्य होगा। कर्मचारियों व मजदूरों के लिए उनके कर्मचारियों और  ठेकेदारों के साथ मालिकों को ई-पास के लिए आवदेन करना होगा।

डीडीएमए ने अनलॉक के प्रथम चरण में सिर्फ औद्योगिक इकाईयों को खोलने व निर्माण कार्य को शुरू करने की अनुमति दी है। शेष निर्णय अगले सप्ताह लिया जाना संभव है। अभी मेट्रो परिचालन नहीं शुरू किया गया है। बता दें कि दिल्ली में पिछले एक महीने से दिल्ली मेट्रो का परिचालन ठप है, जिससे स्वास्थ्यकर्मियों के अलावा ऐसे लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। 

7 जून तक बढ़ा, लॉकडाउन

इन्हें मिली छूट


कोरियर सेवा
इलेक्ट्रीशियन
प्लम्बर वाटर प्यूरीफायर से संबंधित कर्मचारी
बच्चों की पढ़ाई से संबंधित किताबों की दुकानें
बिजली के पंखों से संबंधित दुकानें 
बीमार लोगों को अस्पताल जा सकेंगे।
ऑटो व टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं चलती रहेगी। उसमें बैठने वालों को ई-पास या आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा।
माल की ढुलाई करने वाले वाहनों को नहीं रोका जाएगा। शहर के अंदर और शहर से दूसरे राज्यों के लिए आवागमन, सामान की ढुलाई पर रोक नहीं होगी। इसके लिए अनुमति या ई-पास लेने की जरूरत नहीं होगी।
मीडियाकर्मियों को कार्ड दिखाने पर आने-जाने की छूट रहेगी। इनमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के साथ वेबमीडियाकर्मी भी शामिल हैं।

दिल्ली में बंद रहेंगे बाजार और अन्य चीजें


बिना जरूरत के घर से बाहर निकलने पर रोक है।
सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे।
रेस्तरां में जाकर खाने पर पाबंदी होगी।
सभी बाजार बंद रहेंगे।
साप्ताहिक बाजार भी बंद रहेंगे।

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