सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को सहयोग करे

Donation

दिल्‍ली में कोरोना वायरस के 1330 नए मामले, कुल आंकड़ा 26,334 पहुंचा

दिल्‍ली में कोरोना वायरस के 1330 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही कुल आंकड़े 26334 पहुंच गए हैं.

Abhishek Lohia
  • Jun 5 2020 11:58PM

देश में अनेक क्षेत्र खुलने के बीच कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और पिछले एक सप्ताह में करीब 61,000 मामलों का उछाल आया है जिसके बाद चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों को लगता है कि अगर हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो लॉकडाउन फिर लगाना पड़ सकता है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में शुक्रवार को संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 9,851 मामले सामने आए वहीं 273 लोगों की मौत हो गयी. इसके बाद देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या जहां 2,26,770 पर पहुंच गयी है वहीं मौत का आंकड़ा 6,348 पर पहुंच गया है.

दिल्‍ली में कोरोना वायरस के 1330 नए मामले सामने आए हैं. इसके साथ ही कुल आंकड़े 26334 पहुंच गए हैं.

देश में पहली बार 24 घंटों में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आए हैं और संक्रमण से मौतें हुई हैं. अभी तक 6,348 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 1,09,462 मरीज इस बीमारी को मात देने में सफल भी हुए हैं. रिकवरी रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है. यह 48.27 प्रतिशत पर पहुंच गया है. देश के सभी राज्यों से इसके मरीज सामने आ रहे हैं. कई राज्य ऐसे भी हैं, जो इस महामारी से मुक्त हो चुके थे लेकिन प्रवासियों के राज्य में दाखिल होने से वह फिर से इस संक्रमण की जद में आ गए.

बताते चलें कि कोरोनावायरस को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है, हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है. अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय (MHA) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. यह दिशा-निर्देश 1 जून से 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे. लॉकडाउन के इस पांचवें चरण में सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर लगभग हर तरह की गतिविध‍ियों को खोलने की इजाजत दी है.

केंद्र सरकार ने बीती शाम रेस्तरां, मॉल, होटल और धार्मिक स्थानों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत धार्मिक स्‍थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूने की समझाइश लोगों को दी गई है. धार्मिक स्‍थलों में 65 साल से अधिक उम्र के बुजर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्‍चे नहीं जा सकते. प्रसाद बांटने पर भी रोक लगाई है. धार्मिक स्‍थलों में थर्मल स्‍क्रीनिंग करनी होगी, साथ ही मास्‍क पहनना जरूरी है. धार्मिक स्‍थलों को बार-बार सैनिटाइज करना होगा.

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

ताजा समाचार