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कोरोना के चलते दिल्ली में गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर बैन

सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में 1 साल के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से बैन रहेगा, ये बैन उन सभी तंबाकू उत्पाद पर लागू होगा जो पैकेट में या फिर खुले तौर बेचे जाते हैं.

Abhishek Lohia
  • Jul 17 2020 8:58AM
दिल्ली सरकार ने तंबाकू (Tobacco) उत्पादों (Products) को प्रतिबंधित उत्पादों के दायरे में रखा है. ये फैसला अगले एक साल के लिए लागू रहेगा. सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में 1 साल के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से बैन रहेगा, ये बैन उन सभी तंबाकू उत्पाद पर लागू होगा जो पैकेट में या फिर खुले तौर बेचे जाते हैं.

इसके साथ ही इस बैन को कड़ाई से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की टीमें छापेमारी भी करेंगी.

हालांकि साल 2015 से तंबाकू पर बैन का आदेश हर साल दिल्ली सरकार अगले एक साल के लिए बढ़ाती आ रही है, लेकिन हाईकोर्ट के स्टे के चलते ये जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाता है. गौरतलब हो कि 2015 में पहली बार दिल्ली सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसे कई तंबाकू कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा था कि तंबाकू पर दिल्ली सरकार नहीं बल्कि सेंट्रल एक्ट के तहत ये अधिकार केंद्र का है. ऐसे में हर साल इस तरह से दिल्ली सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करना महज एक औपचारिकता भर ही है.

नियमों को लेकर सख्त हुई दिल्ली सरकार, उल्लंघन पर जुर्माना

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए नियमों के बचाव को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हुई है. सरकार ने राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) को निर्देश दिया कि कोरोना काल मे जिन नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं उनका अगर कोई उल्लंघन करता है. उनपर कार्रवाई से संबंधित सारा डाटा रोजाना मेंटेन किया जाए और हर हफ्ते सरकार को रिपोर्ट किया जाए.

ये हैं वह पांच नियम या दिशा निर्देश जिनका पालन करना जरूरी है.

1. क्वांरटीन नियमों का पालन.
2. सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना.
3. सार्वजनिक स्थानों या वर्कप्लेस पर फेस मास्क (Mask) पहनना.
4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना.
5. सार्वजनिक स्थानों पर पान गुटखा तंबाकू आदि का सेवन निषेध.


दिल्ली सरकार ने 13 जून को ‘दिल्ली महामारी (कोविड-19 प्रबंधन) नियम 2020 लागू किया था, जिसके तहत नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर पहली बार ₹500 का जुर्माना किया जाएगा और उसके बाद हर बार उल्लंघन पर ₹1000 का जुर्माना किया जाएगा. जो लोग भी मौके पर जुर्माने की रकम नहीं दे पाएंगे उनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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