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सीमावर्ती राज्यों में बढ़ेगा BSF का 'वर्चस्व', अब 50Km तक कर सकेंगे सैन्य गतिविधियां....

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है और अब बीएसएफ के अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक तलाशी और गिरफ्तारी कर सकते हैं.

Kartikey Hastinapuri
  • Oct 14 2021 8:34AM

। आतंकवाद और सीमा पार अपराधों के खिलाफ जीरो टालरेंस (शून्य सहनशीलता) की नीति बनाए रखने के उद्देश्य से, केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी भीतर तक तलाशी करने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का अधिकार दिया है। यह व्यवस्था भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लागू होगी।

गृह मंत्रालय द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक नए आदेश से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इससे बीएसएफ के अधिकारियों को 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ होने वाली अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति मिल गई है।

असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ को पुलिस की तर्ज पर तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है. गृह मंत्रालय ने भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) से भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किमी के क्षेत्र में छापे और गिरफ्तारी की अनुमति दी है। पहले यह रेंज 15 किलोमीटर थी। इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेगी।

राज्यों में गुणा-भाग 

हालांकि, इसके साथ ही गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को कम कर दिया गया है और सीमा की सीमा 80 किमी से घटाकर 50 किमी कर दी गई है, जबकि राजस्थान में त्रिज्या क्षेत्र को पहले की तरह 50 किमी रखा गया है। पांच पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

बीएसएफ के अधिकार

सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (Border Security Force Act 1968) की धारा 139 केंद्र को समय-समय पर सीमा बल के संचालन के क्षेत्र और सीमा को अधिसूचित करने का अधिकार देती है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा से लगे इलाकों के 'शेड्यूल' को संशोधित किया है, जहां बीएसएफ के पास पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां होंगी.

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