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हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह आश्वासन भी दिया कि दिल्ली और हरियाणा के बीच जरूरी और गैर-जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को कंटेनमेंट जोन के अलावा हर जगह भी आवाजाही की अनुमति दी जाएगी.