12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद निस्तारित करायें:- एल0बी0 गाैंड
12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद निस्तारित करायें:- एल0बी0 गाैंडहरदोई, सू0वि0, 17 अक्टूबर 2022ः- प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लाल बहादुर गौंड ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली एवं उ0प्र0 विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह के आदेशानुसार 12 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।उन्होने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दाण्डिक शमनीय मामले, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक, परिवार, श्रम विवाद, भूमि अधिकरण, औद्योगिक बोर्ड, दीवानी न्यायालय से संबंधित वाद जिसमें किराएदारी, बैंक बसूली, इजमेंट राइटवाद से संबंधित वर्ण वसूली ट्रिब्यूनल के बाद, राजस्व वाद, मनरेगा, विद्युत, पानी बिल, विद्युत चोरी, सेल्स टैक्स इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, अन्य कमर्शियल टैक्स, सर्विस मैटर, वन अधिनियम, कैंटोनमेंट बोर्ड, रेलवे क्लेम, आपदा क्षतिपूर्ति, अपील दांडिक, सिविल एवं प्रकीर्ण वाद मूल वाद याचिकाएं मोटर दुर्घटना दावा अपील, अन्य सभी अच्छादित मामले जो आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जाएंगे। सचिव ने कहा कि इस संबंध में यदि कोई पक्षकार अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकते है।-----------------------------