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भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जो भी लोन 1 मार्च 2020 तक बिना किसी डिफॉल्ट के बने हुए है, वह अगस्त में जारी होने वाली कोरोना महामारी से जुड़ी स्कीम ढांचे के तहत रिस्ट्रक्चरिंग के पात्र माने जाएंगे.