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निर्मित क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर आवासीय निर्माण हो सकता है। इन पर दोबारा निर्माण या जीर्णोंद्धार भी करवा सकते हैं। इनके लिए अनुमति जरूरी नहीं।