कर्मचारियों के हित में सरकार का बड़ा फैसला, सभी कंपनियों को देनी होगी मेडिक्लेम की सुविधा
श्रम कानून के अनुसार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) अधिनियम, 1948 के तहत संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस उपलब्ध कराया जाता है जिनकी मासिक सैलरी 21,000 रुपये या इससे कम है.