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पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) अथॉरिटी ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्देश दिया है की आवश्यक और आपातकाल सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर को प्रतिबंधित किया जाए.