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गुजरात की एक अदालत में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने याचिका दायर की थी. इसमें उनके गुजरात से बाहर जाने पर रोक वाली शर्त को अस्थायी रूप से निलंबित करने का अनुरोध किया गया था. हालांकि अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया.