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डीआईजी अरूण मोहन जोशी ने साफ किया है कि यदि कोई भी व्यापारी 1 लाख रूपये से अधिक का कैश लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा है तो उसे संबंधित थाने में सूचना देना जरूरी होगा।