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सरकार ने इस ट्रस्ट को दान दिए जाने वाले पैसे पर 80G के तहत इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की तरफ से इसकी अधिसूूचना जारी कर दी गई है।