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गौरतलब है कि 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। इसके तहत मराठी लोगों को राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था।