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दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यदि डॉक्टर टेस्ट करवाने के लिए नहीं लिखते हैं तब भी आधार कार्ड दिखाकर टेस्ट करवा सकता है. हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों को ICMR फॉर्म भी भरना होगा.