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कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में पूजा के स्थान अधिनियम 1991 लागू नहीं होता है, क्योंकि समझौता डिक्री विभाजित है।