सूरत की सोसाइटी में खड़ी हो गई ‘मस्जिद’, होने लगी नमाज... वक्फ’ के नाम पर हुआ संपत्ति ट्रांसफर का खेल
आपको पहले बता दें वक्फ में संपत्ति को रजिस्टर करने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ये एकतरफा फैसला होता है। सामान्यतः सोसाइटी के अध्यक्ष या कमिटी की अनुमति चाहिए होती है,अगर आप अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हैं तो।