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आपको बता दें 17 सितंबर को ही विधानसभा में शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन बिल को पारित किया गया था. इसमें बाल विवाह के भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान है. विवाद के बाद इस बिल को फिलहाल राज्यपाल ने फिलहाल रोक रखा है.