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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर भगवान राम और श्रीकृष्ण के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी को दुबारा इस तरह का अपराध न करने की चेतावनी देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जमानत अधिकार है और जेल अपवाद।