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दिल्ली सरकार के इस फैसले के तहत बिना प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत शिकंजा भी कसेगा। यदि आपकी गाड़ी की वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 6 महीने की जेल या 10000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं।