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झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया है. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.