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सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को वोडा-आइडिया और एयरटेल जैसी प्रमुख दूरसंचार कंपनियों द्वारा दायर आवेदनों को उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) में अंकगणित त्रुटियों के बारे में अपनी शिकायतों को रखने का मौका देने के लिए खारिज कर दिया।