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छात्रों और अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर लागू किया हाई कोर्ट का आदेश*

छात्रों और अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर लागू किया हाई कोर्ट का आदेश* *अभिभावकों से मासिक आधार पर फीस लेंगे प्राइवेट स्कूल, कुल फीस में की जाएगी 15% की कटौती* *कोरोना के दौरान आर्थिक तंगी झेल रहे पेरेंट्स के लिए राहत,मुनाफाखोरी या व्यावसायीकरण को रोकने के लिए कोर्ट जाने वाले स्कूलों को फीस में 15% कटौती करने का दिया आदेश* *दिल्ली सरकार का प्राइवेट स्कूलों को आदेश पूरी फीस चार्ज की है तो फीस वापस करें या फिर एडजस्ट करें* *प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 18/4/2020 और 28/8/2020 को फीस संबंधी जारी किए गए आदेश का पालन करने का निर्देश

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