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कार्मिक मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि दो प्रमुख पदों पर आसीन दोनों आईपीएस अधिकारियों की सेवा को संबंधित कानून के अनुसार विस्तार दिया गया है।