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सूत्रों के अनुसार जस्टिस रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था, पुलिस चीफ पोस्ट के लिए उन अफसरों की सिफारिश नहीं की जा सकती जिनकी सेवा के 6 महीने से कम समय बचे हों ।