सुप्रीम कोर्ट: फंसे हुए श्रमिकों को 15 दिन में वापस भेजने का आदेश अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि 15 दिन के भीतर श्रमिकों को उनके गृह राज्य वापस भेजने का उनका आदेश अनिवार्य है. जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की पीठ ने प्रवासी मजदूरों की तकलीफों पर लिए गए स्वत: संज्ञान पर ये स्पष्टीकरण दिया है.