कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी-जिलाधिकारी
प्रभारी जिलाधिकारी/सीडीओ आनन्द वर्धन ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त जानकारी देते हुए कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकाॅल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके अनुसार किसी भी बन्द स्थान जैसे हाॅल, कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक तथा खुले स्थान, मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्डवाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमति प्रदान की गयी है।