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इस कानून के तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या अन्य लोगों की पहचान करती है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, इसके लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं.