कोरोना वायरस की वजह से बिहार के चुनाव स्थगित नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता, और कोर्ट ने बिहार के कोरोना मुक्त होने तक विधानसभा चुनाव स्थगित कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता है और कोर्ट चुनाव आयोग को यह नहीं बता सकती है कि इस मुद्दे पर क्या किया जाना चाहिए.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि उसे चुनाव की अधिसूचना को रोकना चाहिए, पीठ ने जवाब दिया, “हम चुनाव आयोग से चुनाव नहीं कराने के लिए कैसे कह सकते हैं? याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून कहता है कि असाधारण परिस्थितियों में चुनाव स्थगित किए जा सकते हैं. पीठ ने जवाब दिया कि यह फैसला चुनाव आयोग को करना है न कि कोर्ट को. पीठ ने दोहराया कि वह चुनाव आयोग को चुनाव नहीं कराने का निर्देश नहीं दे सकती है.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा था कि लोगों की जिंदगी जरूरी है न कि चुनाव, क्योंकि लोग कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पीड़ित हैं. पीठ ने कहा कि वह ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती. यह भी कहा कि याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्य चुनाव की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है और यह समय से पहले है.