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हाईकोर्ट के फैसले पर बोले बग्गा... कानून अभी भी इस देश में काम करता है

हाईकोर्ट के आदेश पर बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि 10 मई तक कोई कठोर कदम न उठाने की बात अदालत ने कही है। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है।

Geeta
  • May 8 2022 1:32PM

बग्गा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। बता दें कि जस्टिस अनूप चितकारा ने देर रात अपने घर पर बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। वहीं इस पर अब भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अल्पसंख्यक आयोग को धन्यवाद देता हूं।

बग्गा ने कहा कि उन्होंने आज दिखाया कि कानून अभी भी इस देश में काम करता है। अल्पसंख्यक समिति ने मुझे मेरी पगड़ी नहीं पहनने देने के लिए पंजाब सरकार को नोटिस भेजा। सिख समुदाय में हम पगड़ी के बिना बाहर नहीं जा सकते। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि 10 मई तक कोई कठोर कदम न उठाने की बात अदालत ने कही है। कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है।

मित्तल ने कहा कि कोर्ट में सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। मोहाली कोर्ट ने शनिवार शाम को ही बग्गा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। मामले पर 23 मई को सुनवाई होनी है। इससे पहले बग्गा ने गिरफ्तारी की दास्तां सुनाई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया।

मालूम हो कि भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चेतावनी दी थी कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक कश्मीरी पंडितों पर दिए गए अपने बयान पर केजरीवाल माफी नहीं मांग लेते। बग्गा ने पंजाब पुलिस की शुक्रवार की कार्रवाई की गैर-कानूनी करार दिया है। उनका आरोप था कि पंजाब पुलिस ने उनके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया है।

 

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