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सरकार का फैसला: जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन

पहले जम्मू-कश्मीर में वहां के लोग ही जमीन खरीद सकते थे.

Abhishek Lohia
  • Oct 27 2020 6:33PM
जम्मू-कश्मीर में अब कोई भी जमीन खरीद सकता है. मोदी सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है. बता दें कि पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के लोग ही जमीन खरीद सकते थे, लेकिन अब सबके लिए वहां जमीन खरीदना आसान हो जाएगा. हालांकि अभी खेती की जमीन पर रोक जारी रहेगी.

पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था. संविधान का ये आर्टिकल जम्मू -कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था. इसके बाद जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख. 
पहले जम्मू-कश्मीर में वहां के लोग ही जमीन खरीद सकते थे, लेकिन सरकार के इस फैसले से अब देश का कोई भी नागरिक वहां जाकर जमीन खरीद सकता है. फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, अब घाटी कोई भी में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है.

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