अनलॉक-2 के तहत यूपी में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे। यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अनलॉक-2 के दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह व्यवस्था 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार व सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इन्हें शुरू कराने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करते हुए अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन-
कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति होगी। केवल चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किस भी व्यक्ति को अंदर या बाहर आने-जाने नहीं दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में कांटेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सीय गतिविधियां होंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहां कोविड-19 के संक्रमण के केस निकलने की संभावना हो उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। इसमें जिला प्रशासन जरूरी प्रतिबंध लगा सकेगा।