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योगी आदित्यनाथ : वसूल लेंगे एक-एक पाई.. कहा भाग कर जाओगे दंगाई..

उत्तर प्रदेश में संपत्ति क्षति दावा अभिकरण का गठन होने से दंगाई दहशत में.. लखनऊ और मेरठ में होगा अभिकरण का दफ्तर.. 3 महीने में नुकसान का करना होगा क्लेम..

रजत मिश्र, उत्तर प्रदेश, ट्विटर- @rajatkmishra1
  • Aug 18 2020 10:35AM

बात बात पर विरोध, प्रदर्शनों के नाम पर सरकारी और निजी संपत्तियों का नुकसान करने वालो को योगी ने एक और करारी चोट दी है। आंदोलन के दौरान नष्ट संपत्तियों की क्षतिपूर्ति अब आसानी से हो सकेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अभिकरण (ट्रिब्यूनल) के गठन को मंजूरी दे दी। इस निर्णय के साथ यूपी ऐसा कदम उठाने वाला देश में पहला प्रदेश बन गया  है। उत्तर प्रदेश में CAA और NRC के विरोध के नाम पर जमकर उत्पात मचाया गया था साथ ही करोड़ो रुपए की सरकारी और निजी संपत्तियों को भी जलाकर खाक कर दिया गया था इसमे कई मीडिया संस्थानों की गाड़ियां भी थी। इस अभिकरण के गठन के बाद जिन-जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, वे इन अभिकरणों में क्लेम कर सकेंगे। अभिकरण वसूली कराकर क्लेम सुनिश्चित कराएगा। इसे सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां हासिल होंगी। इसका फैसला अंतिम होगा। जो आरोपी हैं वह अपनी बेगुनाही का सबूत यहीं देंगे। इसके खिलाफ अन्य किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। उत्पातियों पर लगाम लगाने में योगी सरकार का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले भी लखनऊ में हुई हिंसा में शामिल लोगों के पोस्टर सड़को पर लगाये गए थे ताकि वो अपनी संपत्ति किसी अन्य को न बेच सके।

तीन माह के भीतर करना होगा नुकसान का क्लेम - 

यदि किसी को क्षतिपूर्ति पाने के लिए अपील करना है तो नुकसान पहुंचाने की तारीख से तीन माह के भीतर दावा करना होगा। अभिकरण को आवेदन में 30 दिन के विलंब को माफ करने की शक्ति भी होगी। यदि किसी आम आदमी की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है तो उसे संबंधित थानाध्यक्ष की रिपोर्ट लेनी होगी। उस रिपोर्ट में नुकसान का आकलन होगा। उसी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित व्यक्ति तीन माह के भीतर दावा याचिका दाखिल कर सकता है।

देश का पहला राज्य बना यूपी - 

नुकसान की भरपाई करने के लिए अभिकरण बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो मॉडल अपनाया था उसकी पूरे देश में प्रशंसा हुई जिसके बाद कई राज्यों ने सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों के नुकसान की भरपाई उन लोगों से ही करने का निर्णय किया जिन्होंने उस को नुकसान पहुंचाया था हाल ही में बेंगलुरु में हुई हिंसा के बाद भी यही निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ मंडल के दावा अभिकरण के अंतर्गत झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, विंध्याचल धाम मंडल की याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी तो वही मेरठ मंडल के दावा अभिकरण के अंतर्गत सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, आगरा मंडल की याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी।

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