केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक का कानून लाने के बाद कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में पहला तीन तलाक का मामला सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ है। इसके पहले बीते साल मनेंद्रगढ़ थाने में जिले का पहला तीन तलाक का मामला दर्ज हुआ था।
इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता रेहाना कुरैशी निवासी डबरीपारा बैकुंठपुर अपने मायके डबरीपारा बैकुठपुर मे अपने बच्चों के साथ रहती है। पीड़िता ने सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई की मेर पति एजाज कुरैसी पिता गुलाम रसुल निवासी पेंड्रा का दिनांक 17/1/21 को मेरे मायके घर डबरीपारा आकर तुझे तलाक देता हूं, कहकर तीन बार तलाक तालक बोलकर तलाक दे दिया है। पीड़िता के अनुसार उसका विवाह 16/6/2003 को एजाज कुरैशी निवासी पेड्रा मस्जिद मोहल्ला के साथ मुस्लिम रिति रिवाज के साथ संपंन्न हुआ था। हम लोग दोनों पति पत्नी के रूप मे 10-12 वर्षो तक साथ मे रहे है। हम दोनो के दाम्पत्य संसर्ग से 04 संतान उत्पन हुआ 01. साहीम आयु 16 वर्ष 02. अबदुल रहमान आयु 12 वर्ष 03. मन्तसा आयु 10 वर्ष 04. नमीरा आयु 07 वर्ष है। हम सभी साथ में अच्छे से रहते थे। मेरे पति एजाज कुरैशी मुझे वर्ष 2013 से प्रताड़ित करना चालू किये, उनके प्रताड़ना से तंग आकर मै अपने मायके वालो को बताई। तब मुझे मेरे मायके वाले बैकुन्ठपुर लेकर चले आये। जब उनकी प्रताड़ना ज्यादा हो गई, तब मै वर्ष 2018 मे बैकुन्ठपुर थाने मे उनके खिलाफ 498 का रिपोर्ट लिखाई थी। जो न्यायालय मे विचाराधीन है। दिनांक 17.1.2021 को फिर मेरे पति मेरे मायके बैकुन्ठपुर आये और मुझे धमकी देते हुये बोलने लगे कि तुम मुझे तलाक देती हो की नही? मुझे तुम से तलाक चाहिए। तब मैं बोली मैं तलाक नही दूंगी। मेरे चार बच्चे हैं। मैं इन बच्चो का भरण पोषण कैसे करुंगी। इनका खर्च कैसे वहन करुंगी। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं आप के साथ रहना चाहती हूं। तब मेरे पति बोले कि अब दूसरा शादी जहां आरा नाम की लड़की से कर लिया हूं। मै तुमको अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। तुम अगर तलाक नहीं दोगी तो मै एक तरफा तुझे तलाक देता हूं, कहकर तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलकर धमकी देते हुये बोले मै तुझे तलाक दे दिया और बोला तीन तलाक का कानून से मै नही डरता हूं मेरा जो बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना। ये बोल कर वहां से चले गये उनको व्दारा तलाक तलाक तलाक बोलते समय 01. सुर्य प्रताप सिंह ऊर्फ गूल्लू 02. तिरर्थ प्रसाद चिकनजुरी 03. कसमूदीन खान 04. समीम खान ये सभी लोग देखे सुने हैं। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध 4.5. मुस्लीम महिलाओं का विवाह के अधि0 के संरक्षण अधिनियम 2019 का अपराध घटित होने से अपराध पंजीबध कर विवेचना मे लिया गया।