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जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलोग्राम गेहूं, 15 किलोग्राम चावल विक्रेता द्वारा निशुल्क वितरण किया जाएगा।

जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत द्वितीय चक्र के अंतर्गत दिनांक 20.06.2021से 30.06.2021तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी परिवारों को नियमित आवंटन के सापेक्ष निम्न निर्देशानुसार चावल का निशुल्क वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

संवाददाता- सुमित टंडन, सुदर्शन न्यूज़, मुरादाबाद
  • Jun 19 2021 8:52PM
जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत द्वितीय चक्र के अंतर्गत दिनांक 20.06.2021से 30.06.2021तक अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी परिवारों को नियमित आवंटन के सापेक्ष निम्न निर्देशानुसार चावल का निशुल्क वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 20 किलोग्राम गेहूं, 15 किलोग्राम चावल विक्रेता द्वारा निशुल्क वितरण किया जाएगा। समस्त पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल विक्रेता द्वारा निशुल्क वितरित किया जाएगा। अंत्योदय श्रेणी के कार्ड धारकों को प्रतिकार्ड माह अप्रैल 2021 से जून 2021 के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी का वितरण ₹18 प्रति किलो की दर से किया जाएगा। चीनी वितरण के संबंध में पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त करनी होगी। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराए जाने के आलोक में वितरण कार्य प्रातः काल 6:00 से रात्रि 9:00 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक उचित दर दुकान पर सैनिटाइजर अथवा साबुन पानी की व्यवस्था संबंधित विक्रेता द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। कार्ड धारक द्वारा सैनिटाइजर अथवा साबुन पानी से हाथ धोने के उपरांत ही ई पोस मशीन पर बायोमेट्रिक हेतु अंगूठा लगाया जाएगा। सभी उचित दर विक्रेता मास्क, गमछा अथवा रुमाल से मुंह ढक कर ही खाद्यान्न का वितरण करेंगे। सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त करते समय मास्क, गमछा अथवा रुमाल का प्रयोग किया जाता नहीं पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध भा०द०स० की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाने हेतु सभी उचित दर विक्रेता अपनी उचित दर दुकान पर 2 मीटर के हौसले से 5 गोले बनाएंगे। संबंधित कार्ड धारकों ने गोलियों में आकर खड़ा होगा। विक्रेता द्वारा टोकन सिस्टम अपनाते हुए एक बार में अधिकतम 50 टोकन जारी किए जाएंगे तथा लाइन में 5 कार्ड धारक ही खड़े होंगे, जब वह खाद्यान्न प्राप्त करेंगे उसके बाद अगले क्रमांक वाले कार्ड धारक लाइन में लगते जाएंगे 1 दिन में 200 कार्ड धारको को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।

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