इनपुट-अखिल तिवारी लखनऊ,उ.प्र.
कोरोना का कहर जोरों पर हैं बहुत से शहरों और प्रदेश में लॉकडाउन हो गया है,अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लॉकडाउन होगा या नहीं लेकिन इलहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।हाईकोर्ट का कहना ही कि जो भी प्रभावित नगर या जिले हैं राज्य में उनमे पूर्ण लॉक डाउन लगाया जाए।साथ सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैकिंग, टेस्टिंग, व ट्रीटमेंट में तेजी लानी चाहिए।साथ खुले मैदानों में अस्थाई अस्पताल भी बनाने का सुझाव दिया है।
उच्च न्यायालय की प्रशासन को फटकार
उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर जरूरत हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाएं,साथ ही हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल को सचिव से हलफनामा मांगा है।साथ प्रशासन को फटकार लगाते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि सड़क पर कोई भी बिना मास्क के दिखाई ना दे,अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करेगी।साथ ही कोर्ट ने कहा कि सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक की भीड़ ना हो।
उच्च न्यायालय ने कड़े लहजे में कहा कि जब इंसान ही नही होंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जायेगा,साथ कोर्ट ने राज्य सरकार की 11 अप्रैल की गाइडलाइंस का सभी जिला प्रशासन को कड़ाई से अमल में लाने का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा है कि राज्य व केंद्र सरकार को एंटी वायरल दवाओं के उत्तपाद व आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि जरूरी दवाओं की जमाखोरी करने या ब्लैक मार्केंटिंग करने वालो पर सख्ती करने के भी निर्देश दिए हैं।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने आदेश दिया है।।