गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है। जाकिया जाफरी पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी हैं।
दरअसल, 2002 में गुजरात दंगों के दौरान जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस से विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी भी मारे गए थे। एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने एसआईटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।
आपको बता दें कि इससे पहले जाकिया जाफरी की याचिका पर मैराथन सुनवाई पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने नौ दिसंबर, 2021 को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी। अब जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने इस मामले में सुनवाई पूरी की।
याचिका क खिलाफ गुजरात दंगों की जांच करने वाले विशेष जांच दल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमारी जांच पर किसी ने उंगली नहीं उठाई सिवाय उस याचिका के जो जाकिया जाफरी ने दायर की है। जाफरी ने अपनी याचिका में राज्य में हुई इस हिंसा में बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया था।