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रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक

आजम खान की सदस्यता रद्द होने का मामले में आज शीर्ष न्यायालय में बड़ी बहस हुई, आजम खान की ओर से उनकी दलील पी चिदंबरम ने रखा। पी चिदंबरम ने कहा कि 27 अक्टूबर को आजम को सजा हुई।

रजत के.मिश्र, Twitter - rajatkmishra1
  • Nov 10 2022 6:50PM

इनपुट- शैलेश कुमार शुक्ला, लखनऊ

 
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग से रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की अधिसूचना स्थगित करने को कहा है ताकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां गुरुवार को अपीलीय अदालत के समक्ष 2019 के अभद्र भाषा मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग कर सकें। 
 
दरअसल आजम खान की सदस्यता रद्द होने का मामले में आज शीर्ष न्यायालय में बड़ी बहस हुई, आजम खान की ओर से उनकी दलील पी चिदंबरम ने रखा। पी चिदंबरम ने कहा कि 27 अक्टूबर को आजम को सजा हुई। उसके अगले दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आजम मामले में सरकार ने तेजी से कदम उठाया। हमें अपील करने का समय भी नहीं दिया गया। हमें अपील करने का समय मिलना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में अरविंद दातार दलील दी।
 
जिसके बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मोहम्मद आजम खान बनाम निर्वाचन आयोग मामले में हुई सुनवाई में दिए गए निर्देश के मद्देनजर आयोग ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना को अगले आदेश तक जारी नहीं किए जाने का निर्णय लिया है।
बताते चलें कि भारत निर्वाचन आयोग ने मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा व आजम खां की सदस्यता रद होने से रिक्त हुई रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए दिए थे।

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