इनपुट- शैलेश कुमार शुक्ला, लखनऊ
कानपुर में वाणिज्यकर के असिस्टेंट कमिश्नर से मारपीट और बलवा के मामले में आरोपी सपा विधायक अमिताभ बाजपेई को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने दोषी करार दिया है। 11 साल पुराने मुकदमे में सजा पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने एक साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
इससे पहले मामले में दो नवंबर को अंतिम बहस के बाद बीते बुधवार को निर्णय टल गया था और 11 नवंबर को फैसले की तारीख दी गई थी। शुक्रवार की दोपहर बाद आरोपित विधायक को कोर्ट रूम में तलब किया गया और सभी को बाहर निकालकर दरवाजे बंद करने के बाद वकीलों की मौजूदगी में प्रकिया शुरू की गई है। विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है मामला
बता दें कि वाणिज्यकर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर 4 अक्टूबर 2011 को बिठूर के मंधना रोड पर वाहनों को चेक कर रहे थे। वाणिज्यकर अधिकारी ने एक पिकअप को रोका था। पिकअप चालक ने किसी को कॉल किया था। इसके बाद अमिताभ वाजपेई समेत 40 से 50 लोग आकर घेर लिया था। अधिकारी का आरोप था कि अमिताभ वाजपेई ने टीम के साथ मारपीट, गाली-गलौच कर सरकारी कागजात फाड़ दिए थे। अमिताभ वाजपेई पर बिठूर थाने में सरकारी काम में बाधा, मारपीट, गाली गलौच, सरकारी कागजात फाड़ने की धाराओं केस दर्ज किया था।