सुदर्शन के राष्ट्रवादी पत्रकारिता को आर्थिक सहयोग करे

Donation

छिंदवाड़ा जिले के चौरई तहसील में धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए मनाया गया शिक्षक सम्मान समारोह

कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के मंडल अध्यक्ष एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह रघुवंशी के द्वारा किया गया

Neeraj sharma
  • Sep 5 2021 4:37PM
छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा जिले के चौरई तहसील में धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए मनाया गया शिक्षक सम्मान समारोह

कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के मंडल अध्यक्ष एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह रघुवंशी के द्वारा किया गया

लगभग 1000 लोगों की जुटाई गई भीड़ जबकि धारा 144 में 4 लोगों से ज्यादा इकट्ठे होने की नहीं होती है परमिशन

वरिष्ठ नागरिकों एवं शिक्षकों की जान को जोखिम में डाल किया गया कार्यक्रम का आयोजन

आयोजन की सूचना तत्काल चौरई के प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई


धारा 144 के पालन कराने में दिखा प्रशासन का सुस्त रवैया सूचना मिलने के बाद भी नींद में रहा प्रशासन

क्या है मामला
दिनांक 3 /9/ 2021 को छिंदवाड़ा जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसका प्रकरण क्रमांक    5645/2021              था इस आदेश के अनुसार छिंदवाड़ा जिले की समस्त राजस्व सीमा में आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए धारा 144 लागू की गई

क्या है धारा 144

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सीआरपीसी (CrPC) की धारा 144 किसी भी राज्य या शहर में चार या चार से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। हिंसा, दंगे या असुरक्षा या उन्य खतरे के दौरान आपातकालीन स्थिति में शांति कायम रखने के लिए धारा 144 लागू की जाती है।

जिसके अनुसार शहर में कहीं भी एक साथ चार व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते किंतु आदेश की अवहेलना करते हुए भाजपा के चौरई मंडल अध्यक्ष एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह रघुवंशी उर्फ बबलू पटेल के द्वारा 5 सितंबर 2021 को शिक्षक सम्मान समारोह के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं लगभग हजारों की भीड़ जुटाई गई छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी के इसी आदेश में यह भी लिखा हुआ है कि इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188 एवं आपदा अधिनियम 2005 की धारा के अनुसार कार्यवाही की जाएगी

आपदा प्रबंधन प्रबंधन अधिनियम 2005

दिसबंर 2005 में लागू आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act, 2005) एक राष्ट्रीय कानून है जिसका इस्तेमाल केंद्र सरकार उस सूरत में करती है जब किसी आपदा से निपटने के लिए एक देशव्यापी योजना बनाने की जरूरत पड़े.

इस आदेश के बाद भी इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना एवं प्रशासन को इसकी भनक तक ना होना प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह है जब प्रशासन को इसकी सूचना दी गई तो तब भी प्रशासन की नींद नहीं खुली एवं कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहा


देखना  यह होगा कि क्या प्रशासन आयोजक के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन करने एवं कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए कोई कार्यवाही करेगा

सहयोग करें

हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
Pay

ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प

Comments

संबंधि‍त ख़बरें

ताजा समाचार